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कोरबा के एक्सिस बैंक का पूर्व मैनेजर व उसका एक साथी गिरफ्तार-नगर निगम में मची खलबली

कोरबा के एक्सिस बैंक का पूर्व मैनेजर व उसका एक साथी गिरफ्तार-नगर निगम में मची खलबली 

कोरबा में संचालित एक्सिस बैंक में नगर पालिक निगम के बैंक खाता में वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में सीएमएस (कैश मैनेजमेंट सर्विसेस) के माध्यम से नगद जमा किये गये राशि में लाखों रुपये का गबन आरोप के मामले में दो गिरफ्तारी हुई है।

जानकारी के अनुसार नगर निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय ने यह गड़बड़ी पकड़ी थी, जिसके बाद नगर निगम में खलबली मच गई थी। 79 लाख रुपये का गबन किये जाने पर प्राथमिक सूचना दर्ज करने के संबंध में आवेदन पुलिस को सौंपा गया था। प्रकरण में नगर निगम के सहायक लेखा अधिकारी प्रदीप कुमार ने सिविल लाइन थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। दोनों कथित आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 409 (विश्वासघात कर संपत्ति का दुरुपयोग) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना करने के साथ अन्य कथित आरोपियों की तलाश की जा रही थी। एक्सिस बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक और उनके सहयोगी की गिरफ्तारी हुई है।

गौरतलब है कि नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा राजस्व वसूली से प्राप्त नगद वसूली राशि को सीएमएस (कैश मैनेजमेंट सर्विसेस) के माध्यम एक्सीस बैंक शाखा-पावर हाउस रोड कोरबा में निगम के खाता में जमा कराया जाता है। उक्त खाता में जमा राशि का निगम के कैश पंजी/सीएमएस जमा पर्ची एवं बैंक स्टेटमेंट में बड़ा अंतर पाया गया। वर्ष 2022-23 में सीएमएस के माध्यम से जमा कुल राशि और बैंक स्टेटमेंट के आधार पर बैंक में जमा कुल राशि में 49 लाख 52 हजार 840 रुपये का अंतर पाया गया। इसी तरह वर्ष 2023-24 में सीएमएस के माध्यम से जमा कुल राशि और बैंक स्टेटमेंट के आधार पर बैंक में जमा कुल राशि में 29 लाख 47 हजार 939 रुपये का अंतर पाया गया। दोनों वर्ष को मिलाकर यह अंतर राशि 79 लाख 779 रुपये होती है।

पाए गए अंतर के अनुसार सीएमएस की जमा अंतर राशि रुपये 79 लाख 779 रुपए एवं विलंब से राशि जमा किये जाने से हुई ब्याज की राशि गणना कर तत्काल निगम के उक्त खाता में जमा कराते हुए नगर पालिक निगम कोरबा को सूचित किये जाने हेतु निगम द्वारा नवंबर 2024 को पत्र के जरिये एक्सीस बैंक, शाखा-पावर हाउस रोड कोरबा को सूचित किया गया था, किन्तु बताया जा रहा हैं की बैंक द्वारा नगर पालिक निगम कोरबा के उक्त खाता में राशि जमा नहीं करायी गयी। बैंक के रवैये से ज्ञात होता है कि शाखा प्रबंधक एवं बैंक कैशियर द्वारा उक्त अंतर की राशि को निगम खाते में जमा नहीं कराया जाकर उक्त राशि का गबन किया गया है। इस संबंध में अब पुलिस को आवेदन देकर आवश्यक कार्यवाही एवं प्राथमिकी दर्ज करने का आग्रह किया गया था।

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