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आइसक्रीम फैक्ट्री को किया गया सील, नाबालिग श्रमिक और श्रम कानूनों के उल्लंघन पर हुई सख्त कार्रवाई, नगर निगम और श्रम विभाग की संयुक्त कार्यवाही, बाल श्रमिक अधिनियम के तहत मामला दर्ज

आइसक्रीम फैक्ट्री को किया गया सील, नाबालिग श्रमिक और श्रम कानूनों के उल्लंघन पर हुई सख्त कार्रवाई, नगर निगम और श्रम विभाग की संयुक्त कार्यवाही, बाल श्रमिक अधिनियम के तहत मामला दर्ज

शहर के चौपाटी क्षेत्र में संचालित श्री देव आइसक्रीम फैक्ट्री को नगर निगम और श्रम विभाग की संयुक्त टीम द्वारा 19 अप्रैल को सील कर दिया गया। यह कार्यवाही नागरिकों की ओर से मिली शिकायत और पूर्व में हुए घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए की गई। जांच के दौरान फैक्ट्री में एक 17 वर्षीय नाबालिग को काम करते हुए पाया गया, जो बाल श्रमिक (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके साथ ही फैक्ट्री में अंतरराज्य प्रवासी कर्मकार अधिनियम, वेतन भुगतान अधिनियम तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत भी गंभीर खामियां पाई गईं। सभी उल्लंघनों के विरुद्ध प्रकरण तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

गौरतलब है कि इससे कई आइसक्रीम फैक्ट्री विवादों में रही है। बीते दिनों ठेकेदारों द्वारा मजदूरों की पिटाई का मामला सामने आया था, जिसमें 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी। इस मामले को पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ तिवारी और कलेक्टर श्री अजित वसंत ने गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

कलेक्टर श्री वसंत ने स्पष्ट किया है कि जिले में किसी भी फैक्ट्री द्वारा श्रम कानूनों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और समय-समय पर जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।



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