शासन की स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 के तहत सरगुजा संभाग में सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याताओं के संलग्नीकरण को समाप्त करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इस संबंध में संयुक्त संचालक, शिक्षा, सरगुजा
संभाग, अंबिकापुर द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, विकासखंड शिक्षा अधिकारियों और संस्था प्रमुखों को निर्देश जारी किए गए हैं।
निर्देश के अनुसार, 5 जून 2025 की स्थिति में जितने भी सहायक शिक्षक, शिक्षक अथवा व्याख्याता संलग्न हैं, उनका तत्काल प्रभाव से संलग्नीकरण समाप्त करते हुए संबंधित स्कूलों में उन्हें कार्यमुक्त किया जाए। यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने को
कहा गया है।
संयुक्त संचालक ने स्पष्ट किया है कि 5 जून के बाद भी यदि कोई शिक्षक या व्याख्याता संलग्न पाया जाता है, तो उसके लिए संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इसके लिए संस्था प्रमुखों को यह निर्देशित किया गया है कि वे बिना सक्षम अनुमति के किसी भी शिक्षक को संलग्न न करें। सभी प्रधान पाठकों को यह प्रमाणित करना होगा कि उनके संस्थान में कोई भी शिक्षक अनधिकृत रूप से संलग्न नहीं है। यह प्रमाण पत्र 10 जून 2025 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
यह आदेश शासकीय सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के निर्देशों के आधार पर जारी किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्देशों का पालन नहीं हुआ, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
शासन की मंशा स्पष्ट है कि बिना आदेश के संलग्नता पर पूरी तरह रोक
संलग्नी करण समापन की इस प्रक्रिया का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक व्यवस्था को पारदर्शी बनाना और अनावश्यक संलग्नताओं को समाप्त करना है। शिक्षा विभाग ने इस कदम को समयबद्ध ढंग से क्रियान्वित करने की तैयारी कर ली है।


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