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शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण करने वाला आरोपी गिरफ्तार, न्यायालय ने भेजा जेल

रायगढ़, 23 जून 2025* — शादी का झांसा देकर युवती के साथ बार-बार शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी शुभम यादव उर्फ सिद्धु को महिला थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। मामले में महिला थाना की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ़्तार कर पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाया।


       मामले की शुरुआत पीड़िता द्वारा महिला थाना में दर्ज कराई गई रिपोर्ट से हुई। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 में पीड़िता की मुलाकात शुभम यादव से एक बच्चे के जन्मदिन समारोह के दौरान हुई थी। उसी दिन दोनों के बीच बातचीत हुई और शुभम यादव ने पार्टी की तस्वीरें भेजने के बहाने उसका मोबाइल नंबर लिया। इसके बाद दोनों के बीच व्हाट्सएप और फोन पर लगातार संपर्क बना रहा।

       रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2020 में शुभम यादव ने युवती को प्रेम और शादी का झांसा देकर भरोसा दिलाया कि वह कुछ समय बाद शादी कर उसे अपने घर ले जाएगा। इसी विश्वास में आरोपी ने अपने जन्मदिन के दिन पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में भी कई बार उसका शारीरिक शोषण करता रहा।

          फरवरी 2025 में शुभम यादव ने युवती से कहा कि वह जल्द ही शादी करेगा और परिजनों को इसकी जानकारी भी दे दी गई। लेकिन कुछ समय बाद आरोपी ने युवती को यह कहकर शादी से इंकार कर दिया कि वह उससे उम्र में बड़ी है। आरोपी के इस धोखाधड़ी और शोषण से पीड़िता मानसिक रूप से परेशान होकर महिला थाना पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई।

          महिला थाना पुलिस ने प्रकरण में तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी शुभम यादव उर्फ सिद्धु (23 वर्ष) निवासी रेलवे बंगलापारा थाना कोतवाली रायगढ़ के विरुद्ध अपराध क्रमांक 15/2025 धारा 69 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है।

            इस कार्रवाई में उप निरीक्षक दीपिका निर्मलकर, सहायक उप निरीक्षक सरस्वती महापात्रे, प्रधान आरक्षक राजेश उरांव, आरक्षक गोविंद बनर्जी सहित महिला थाना और कोतवाली पुलिस टीम की अहम भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन में रायगढ़ पुलिस द्वारा महिलाओं से जुड़े अपराधों में तत्परता से कार्रवाई कर पीड़िताओं को न्याय दिलाया जा रहा है।

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