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मुंगेली में धोखाधड़ी और जमीन हड़पने के मामले में बड़ा फैसला: तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

मुंगेली // मुंगेली शहर में धमकाकर 60 लाख वसूल करने और धोखे से जमीन रजिस्ट्री कराने वाले गिरोह के खिलाफ जिला न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। रजिस्ट्री कराने वाले गिरोह के तीन आरोपियों सूरज मक्कड़, प्रदीप सिंह और लवजीत सिंह सलूजा की अग्रिम जमानत अर्जी जिला न्यायालय ने खारिज कर दी है¹।


इस मामले में प्रार्थी सिद्धार्थ बैद ने थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि आयुष प्रताप सिंह उर्फ समीर ठाकुर और पांच अन्य व्यक्तियों ने मिलकर डरा-धमकाकर जमीन की रजिस्ट्री कराई थी।

जिला न्यायालय के इस फैसले से साफ है कि न्यायालय ने इस मामले में गंभीरता से संज्ञान लिया है और आरोपियों को सख्त संदेश दिया है।

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