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शराब पीकर व बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों की खैर नहीं, पुलिस कर रही लगातार कार्यवाही

जशपुर -: गौरतलब है कि जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु जशपुर पुलिस अत्यंत संवेदनशील है, जिसके लिए पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह (भा. पु. से.) के नेतृत्व व दिशा निर्देश में पुलिस द्वारा लगातार आम जनता को यातायात नियमों के पालन हेतु जागरूक किया जा रहा है । साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालानी कार्यवाही भी की जा रही है।

            जशपुर पुलिस द्वारा अंजोर रथ के माध्यम से जिले के बाजार हाटों में जाकर यातायात नियमों के पालन के संबंध में आम जनता को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही हाइवे पेट्रोलिंग टीम के द्वारा हाइवे में आम जनता को यातायात नियमों के संबंध में जागरूक किया जा रहा है तथा जिले के अति दुर्घटनाजन्य स्थलों को जहां दो से अधिक दुर्घटनाएं हुई है को चिन्हित कर उनका निरीक्षण किया जा रहा है,जिससे कि सड़क दुर्घटनाओं के कारणों के बारे में पता कर बचाव हेतु आवश्यक उपाय किए जा सके।

      इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह (भा पु से) द्वारा चौकी कोतबा क्षत्रांतर्गत अति दुर्घटनाजन्य स्थल रेंचुआ घाट का निरीक्षण किया गया। बता दें कि रेंचुआ घाट में विगत माह दिसम्बर 2024 में ही 4 से अधिक दुर्घटनाएं हुई है जिसमें से 2 की मौत व आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण दौरान दुर्घटना के कारणों का पता करते हुए तीखे मोड़ में ब्रेकर, सांकेतिक बोर्ड, रेडियम पट्टी सहित आवश्यक व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। जिससे कि

दुर्घटना से बचाव हो सके। 

      यातायात जागरूकता के साथ -साथ जशपुर पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उलंघन करने पर सख्त कार्यवाही भी की जा रही है। इसी तारतम्य में जशपुर पुलिस द्वारा विगत एक सप्ताह में यातायात नियमों के उल्लंघन करने विभिन्न 120 प्रकरणो में 1,07,900 रु की चालानी कारवाही की गई है।   

           चूंकि सड़क दुर्घटना का एक महत्वपूर्ण कारण शराब पीकर गाड़ी चलाना , व्होवर स्पीड भी है, जिसके मद्देनजर जशपुर पुलिस द्वारा शराब पीकर तथा ओवर स्पीड वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध विगत एक सप्ताह में 17 प्रकरणों में 70, 000रु की चालानी कार्यवाही की गई है। मालूम हो कि शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत् 10000 रु तथा ओवर स्पीड वाहन चलाने पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 183,(1) के तहत् 1000रु जुर्माने का प्रावधान है। 

 जशपुर पुलिस द्वारा बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट व तीन सवारी इत्यादि के प्रकरण में

37,900 रु की चालानी कार्यवाही की गई।           

        पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह (भा. पु. से.) ने बताया कि बढ़ती सड़क दुघर्टना को देखते हुए एक तरफ जहां यातायात नियमों का उलंघन करने वालों के खिलाफ कानून के तहत् सख्ती की जा रही है, वहीं दूसरी ओर समझाइश भी दिया जा रहा है कि यातायात नियमों का पालन करें, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट व नशे की हालत में वाहन न चलाएं, इससे आपकी जान जा सकती है, जो आपके परिवार के लिए बहुत कीमती है।

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