रिपोर्ट :- नानक राजपुत
जिला खनीज विभाग ने अक्टूबर 2024 तक रेत उत्तखनन व परिवहन कों लेकर प्रतिबंध कर रखा है, सिर्फ भण्डारण कि अनुमति स्थान पर भंडारण के रेत उपयोग करने कि बातें कही गई थी लेकिन पोड़ी विकास खंड के विभिन्न क्षेत्रो मे बिना अनुमति बिना रायल्टी के रेत का अवैध कारोबार किया जा रहा है खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रो मे यह खेल निरंतर जारी है, बिना खनिज विभाग की सील के कोई भी वाहन रायल्टी चुकाए बिना रेत का उत्तखनन, परिवहन नहीं कर सकता है और जहां से रेत उत्खनन की अनुमति शासन द्वारा दी गई है वहीं से ही खनन किया जा सकता है। अगर निर्धारित स्थान के अलावा अन्य स्थान से रेत उठाई जा रहि तो यह अवैध मानी जाती है।
रेलवे ठेकेदार कर रहा रेत का अवैध उत्तखनन व परिवहन, प्रशासन साधी है चुप्पी।
पोड़ी विकास खंड के ग्राम पंचायत घुमानी डांड मे बीते कई महीनों से रेलवे ठेकेदार का एक प्लांट संचालित है जिसमे गिट्टी सीमेंट बालू कों मिक्स करके रेलवे से संबंधित कार्यों मे उपयोग किया जाता है लेकिन खनीज से जुड़े प्रत्येक कार्यों मे शाशन के नियमों के तहत राजस्व राशि निर्धारित है जिसे खनीज विभाग के रायल्टी शुल्क के रूप मे पटाया जाता है, लेकिन यहां तो कई महीनो से बिना रायल्टी के रेलवे का ठेकेदार रेत का कालाबाजारी कर रहा, इस कालाबाजारी में दिनरात रेत की ढुलाई कर लाखों रुपए की रायल्टी बचा कर शासन को चूना लगाया जा रहा है। धड़ल्ले से काम करने कों लेकर ठेकेदार व खनीज विभाग कि मिलीभगत होना प्रतीत हो रहा। लेकिन जानकारी के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी पूरे मामले से अनजान बनकर कार्रवाई करने से बच रहे।


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