Hot Posts

6/recent/ticker-posts

कोरबा में कोल ट्रांसपोर्ट पर पुलिस की सख्ती! दीपका थाना ने ट्रांसपोर्ट कंपनियों को थमाया नोटिस, शराब पीकर या खतरनाक ड्राइविंग पर होगी कड़ी कार्रवाई

कोरबा में कोल ट्रांसपोर्ट पर पुलिस की सख्ती! दीपका थाना ने ट्रांसपोर्ट कंपनियों को थमाया नोटिस, शराब पीकर या खतरनाक ड्राइविंग पर होगी कड़ी कार्रवाई


कोरबा/दीपका 6 सितंबर 2026 : दीपका और गेवरा कोयला खदानों से कोल परिवहन करने वाले वाहनों को लेकर दीपका पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर दीपका थाना प्रभारी धर्मनारायण तिवारी की ओर से ट्रांसपोर्ट कंपनियों की बैठक लेकर नोटिस जारी कर वाहन चालकों को यातायात नियमों का अनिवार्य रूप से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि दीपका थाना क्षेत्र में कोयला परिवहन करने वाले वाहनों के कारण यातायात बाधित होने संबंधी शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं। इसे देखते हुए ट्रांसपोर्ट कंपनियों से अपने वाहन चालकों को आवश्यक हिदायत देने के लिए कहा गया है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि शराब का सेवन कर वाहन चलाने पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह तेज और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर धारा 184 एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

पुलिस ने यह भी निर्देश दिया है कि वाहन को सड़क पर अनियमित तरीके से खड़ा न किया जाए। ऐसा करने से यातायात प्रभावित होने पर धारा 285 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही वाहन चालकों को यातायात के सभी आवश्यक नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई है।

नियम तोड़े तो ट्रांसपोर्ट कंपनी और चालक दोनों जिम्मेदार

दीपका थाना प्रभारी धर्मनारायण तिवारी ने नोटिस के माध्यम से स्पष्ट किया है कि यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर होने वाली वैधानिक कार्रवाई की जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट कंपनी और संबंधित वाहन चालक की होगी। कोयला परिवहन क्षेत्र में लगातार बढ़ते वाहनों और यातायात व्यवस्था को देखते हुए पुलिस की यह कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

Post a Comment

0 Comments

Ad Code

Responsive Advertisement