त्योहारों से पहले पुलिस प्रशासन अलर्ट, दीपका थाना में डीजे संचालकों की बैठक, शासन की गाइडलाइन के पालन को लेकर लिया गया सहमति पत्र.
कोरबा/कटघोरा, 3 सितंबर 2026 : आगामी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी एवं गणेश उत्सव को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर कोरबा जिला पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसी क्रम में दीपका थाना प्रभारी धर्मनारायण तिवारी ने गुरुवार को दीपका क्षेत्र के डीजे संचालकों की बैठक लेकर शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं ध्वनि नियंत्रण संबंधी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए।
बैठक में क्षेत्र के सभी डीजे संचालक शामिल हुए। थाना प्रभारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आगामी त्योहारों के दौरान डीजे एवं ध्वनि विस्तार यंत्रों का संचालन केवल प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप ही किया जाएगा। नियमों की अनदेखी या बिना अनुमति डीजे बजाने की स्थिति में संबंधित संचालक के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी धर्मनारायण तिवारी ने डीजे संचालकों को शासन की गाइडलाइन की जानकारी देते हुए कहा कि किसी भी धार्मिक, सामाजिक या सार्वजनिक आयोजन में डीजे अथवा ध्वनि विस्तार यंत्र का उपयोग करने से पहले संबंधित प्रशासनिक अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। बिना अनुमति डीजे का संचालन किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा।
उन्होंने सभी संचालकों से शासन-प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील करते हुए सहमति पत्र में अपना पूरा विवरण दर्ज कर हस्ताक्षर करने तथा उसे थाना में जमा कराने के निर्देश दिए। सहमति पत्र में डीजे संचालकों द्वारा यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि वे रात्रि 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले डीजे अथवा ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग नहीं करेंगे। इसके अलावा शासन द्वारा निर्धारित ध्वनि मानकों के अनुरूप ही ध्वनि का स्तर रखा जाएगा। पुलिस ने स्पष्ट किया कि त्योहार के नाम पर तेज आवाज में डीजे बजाकर आम लोगों की शांति भंग करने या नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
शासन की गाइडलाइन के तहत अस्पताल, शिक्षण संस्थान, न्यायालय, शासकीय कार्यालय एवं धार्मिक संस्थानों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की 100 मीटर की परिधि के भीतर डीजे या ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग नहीं किया जाएगा। थाना प्रभारी ने संचालकों को इन नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखने के निर्देश दिए। आगामी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी और गणेश उत्सव को लेकर पुलिस ने असामाजिक तत्वों एवं हुड़दंगियों को भी सख्त चेतावनी दी है। थाना प्रभारी ने कहा कि त्योहारों के दौरान किसी ने हुड़दंग करने, शांति व्यवस्था बिगाड़ने या किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह मुस्तैद रहेगा।
नियम तोड़े तो संचालक स्वयं होगा जिम्मेदार
डीजे संचालकों द्वारा दिए गए सहमति पत्र में शासन-प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करने की सहमति दी गई है। इसमें संचालकों ने प्रशासनिक अनुमति प्राप्त करने, निर्धारित समय के भीतर ही डीजे चलाने, निर्धारित ध्वनि मानकों का पालन करने, संवेदनशील क्षेत्रों की 100 मीटर परिधि में डीजे नहीं बजाने, अश्लील गाने नहीं बजाने, विवाद की स्थिति में पुलिस को सूचना देने सहित शासन के सभी निर्देशों का पालन करने की बात कही है। सहमति पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि कोई संचालक शासन-प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों एवं नियमों का पालन करने में असमर्थ रहता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है और वह कार्रवाई में पूर्ण सहयोग करेगा। पुलिस प्रशासन की इस पहल से आगामी त्योहारों के दौरान ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के साथ-साथ शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है।



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