अध्यक्ष महोदय प्रधान न्यायाधीश सत्येंद्र कुमार साहू एवं सचिव सुश्री डिंपल मैडम के आदेशानुसार व मार्गदर्शन में कन्या छात्रावास कटघोरा में आयोजित शिविर में माननीय(श्रीमती मधु तिवारी) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा के द्वारा अपने उद्बोधन में कहा कि अभी जो व्हाट्सप्प, इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से किसी से सम्पर्क में आकर माता पिता को बिना बताये कही बाहर चले जाना पतासाजी से मिलने पर लड़के के विरुद्ध pocso एक्ट के तहत न्यायलय में कार्यवाही होती है जिसकी सजा लम्बी होती है, एक छोटी सी गलती से दोनों का फ्यूचर ख़राब हो जाता है, थाने में कभी झूठी रिपोर्ट दर्ज नहीं करना चाहिए, हेल्प लाइन उपस्थित बच्चे को याद कराया गया। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ भी क़ानून सम्बंधित समस्या हो तो हर न्यायलय में विधिक सेवा ऑफिस होता है जहा निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह दिया जाता है। उन्होंने उपस्थित बच्चों को अपने लक्ष्य बिना भटके आगे बढ़ो बोलकर उनके उज्वल भविष्य की कामना करते हुए शिविर का समापन किये। उपरोक्त शिविर हॉस्टल अधिक्षिका, plv तलवीर सहित 184 बच्चों उपस्थित रहे।

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